COVID-19 किराया सहायता उपलब्ध है

यदि आप को पहले का किराया देना है या बेदखली का जोखिम है तो आपके पास तीन विकल्प हैं।

  • किराया सहायता। राज्य भर में स्थानीय संगठन किराया सहायता प्रदान करने में मदद कर रहे हैं। आवेदन करने के तरीके के बारे में जानकारी के लिए आप या आपका मकान मालिक अपनी काउंटी में स्थानीय संगठन से संपर्क कर सकते हैं।

    किराया सहायता प्रदाताओं की सूची: https://www.commerce.wa.gov/serving-communities/homelessness/eviction-rent-assistance-program/

    यदि आप 25 वर्ष से कम आयु के किरायेदार हैं तो स्थानीय युवा और युवा वयस्क बेदखली किराया सहायता कार्यक्रम प्रदाता से संपर्क करें। सूची: https://www.commerce.wa.gov/serving-communities/homelessness/youth-and-young-adult-eviction-rent-assistance-program/
     
  • बेदखली समाधान कार्यक्रम। आप या आपका मकान मालिक, उस काउंटी में अपने स्थानीय विवाद समाधान केंद्र से संपर्क कर सकते हैं जहां आप रहते हैं। ये केंद्र बेदखली संबंधी मुद्दों को सुलझाने में मदद कर सकते हैं। सूची: org/locations

  • कानूनी कार्यक्रम-परामर्श प्राप्त करने का अधिकार। किरायेदार जो सार्वजनिक सहायता प्राप्त करते हैं या जिनकी बहुत कम आय हैं – एक व्यक्ति के लिए $25,760 वार्षिक आय या चार व्यक्तियों के परिवार के लिए $53,000 – बेदखली की कार्यवाही के दौरान वकील से मुफ्त सहायता ले सकते हैं। बेदखली सुरक्षा स्क्रीनिंग लाइन से 855-657-8387 पर संपर्क करें या org/apply-online पर ऑनलाइन आवेदन करें।

राज्य अटॉर्नी जनरल से और अधिक जानें

Office of the Attorney General (अटॉर्नी जनरल कार्यालय) इन कार्यक्रमों और अन्य मकान मालिक-किरायेदार मुद्दों के बारे में atg.wa.gov/landlord-tenant पर कई भाषाओं में अतिरिक्त कानूनी और नीतिगत जानकारी प्रदान कर रहा है।

अन्य व्ययों में सहायता हेतु जानकारी के लिए 2-1-1 पर कॉल करें

wa211.org पर जाकर या 2-1-1 पर कॉल करके किसी ऐसे व्यक्ति से बात करें जो बिजली के बिल, खाना, ब्रॉडबैंड और अन्य जैसी चीजों हेतु भुगतान करने में मदद पाने से संबंधित जानकारी दे सकते हैं।

Last Updated 2021-10